
खनिज विभाग शासन के नए नियम से देगा पट्टा, पंचायत और निकायों को करना होगा आवेदन
कोरबा / रेत खदानों का संचालन ठेका सिस्टम से करने से रेत की कालाबाजारी बढ़ गई थी। इसके तहत राज्य शासन ने अनुसूचित क्षेत्रों में रेत खदानों का संचालन पंचायत व नगरीय निकाय द्वारा कराएंगे। अब निर्धारित प्रक्रिया को पूरी कर रेत खदानों को ग्राम पंचायत व नगरीय निकायों को सौंपा जाएगा। इसके लिए संबंधित क्षेत्र के ग्राम पंचायत व नगरीय निकायों को जानकारी और शुल्क के साथ निर्धारित प्रारूप में भरकर कलेक्ट्रेट में आवेदन करना होगा, जहां 5 साल के लिए रेत खनन का पट्टा जारी होगा।
इन 5 खदान का संचालन ठेका के जरिए होगा
जिले में इस बार शहर के मोतीसागरपारा रेत खदान को स्वीकृति नहीं मिली है। दूसरी ओर गेरवाघाट की जगह अब राताखा में (गेरवाघाट-2) खदान का संचालन होगा। वहीं जिले में आउटर में अभी 5 खदान संचालित है। उनकी लीज अवधि पूरी नहीं होने के कारण उनका संचालन ठेका के जरिए ही हो रहा है। ठेका अवधि पूरी होते ही उक्त खदानों को भी पंचायत व नगरीय निकाय को सौंपा जाएगा।
इन खदानों का जल्द संचालन होगा शुरू
नए नियम से रेत खदानों के संचालन की स्वीकृति मिलने के बाद अब शहर में राताखार (गेरवाघाट-2) समेत भिलाईखुर्द, सिर्री, बगदर, भैसामुड़ा, कुदुरमाल, घमोटा, कुरदा, बांगो, छुरीकला, अमलडीहा, आमाटिकरा, बरतराई, घोंघरा, चुईया व तरदा खदान शुरू होंगे। खनिज विभाग ने पहले ही इन खदानों के लिए सर्वे कर चिन्हांकन कर लिया है। इसलिए पट्टा आवंटन की प्रक्रिया के बाद आगे खदान हैंडओवर में देर नहीं लगेगी।
निर्धारित प्रक्रियाएं पूरी होने पर खदान होंगे शुरू
जिला खनिज अधिकारी प्रमोद नायक के मुताबिक अनुसूचित क्षेत्र होने जिले में रेत खदान का संचालन करने का अधिकार ग्राम पंचायत व नगरीय निकाय को प्रदान किया गया है। खनिज शाखा में इसके लिए आवश्यक जानकारी तथा तय शुल्क के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। पट्टा आबंटन के लिए निर्धारित प्रक्रियाएं पूरी करने के रेत खदान शुरू होंगे।
