
तिल्दा / नेवरा / नाबालिक को भगा ले जाने वाला गिरफ्तार अश्वनी साहू वार्ड क्र 13 बेमता निवासी ने मार्च के महीने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी की उसकी 16 वर्षीय नाबालिक पुत्री दोपहर 3 बजे से घर में बिना बताये कही चली गई है । रिपोर्ट दर्ज कराने पर गुम इंसान क्रमांक 20 /21दर्ज कर माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अपराध क्रमांक 96/21 धारा 363 भादवी पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया दिनांक 17/ 5/21 को गुम बालिका को आरोपी सच्चिदानंद जयसवाल के कब्जे से बरामद किया गया नाबालिक बालिका से पूछताछ कथन पर आरोपी से मोबाइल के माध्यम से संपर्क होने पर प्यार करने का इजहार कर बहला-फुसलाकर भगाकर शादी करने की बात कहने पर उसकी बातों में आकर दिनांक 24/02/21 को तिल्दा बुलाने पर तिल्दा आ जाना तिल्दा से आरोपी के द्वारा अपने साथ रायपुर ले जाना और किसी मंदिर में माला पहनाकर मांग भर कर शादी कर पत्नी बनाकर नेवरा स्थित किराए के मकान में रह कर जबरन लगातार शारीरिक संबंध स्थापित करना बताया सबूत पर आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा 366, 376, भा द वि 04 पॉक्सो एक्ट का घटित करना पाए जाने से उपरोक्त धारा प्रकरण में जोड़ी गई आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है । उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी शरद चन्द्रा के निर्देशन में सहायक उपनिरिछाक शंकरलाल वर्मा आरछक महेंद्र वर्मा एवं संदीप सिंह के द्वारा किया गया उपरोक्त अधिकारी कर्मचारी के द्वारा गंभीर अपराध के आरोपी को गिरफ्तार कर सफलता हासिल की गई जो बहुत ही प्रशंशनीय और सराहनीय कार्य है ।







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