बच्चो के उज्जवल भविष्य हेतु एकलव्य विद्यालय की भूमि व्यपर्तन का प्रस्ताव मंगाया डीएफओ ने

■ बच्चो के उज्जवल भविष्य के लिए एकलव्य विद्यालय निर्माण हेतु डी एफ ओ कर रही अथक प्रयास ■ एकलव्य विद्यालय की भूमि व्यपर्तन का प्रस्ताव मंगाया डीएफओ ने ए सी ट्राईवल से ■ मुख्य संरक्षक से मिला निर्देश

कोरबा/कटघोरा वनमण्डल के पाली क्षेत्र अंतर्गत लाफा में बच्चो के लिये एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के निर्माण हेतु आबंटित भूमि के वनाधिकार मान्यता प्रमाण पत्र के लिए बिलासपुर वृत्त के मुख्य वन संरक्षक से कटघोरा वनमंडलाधिकारी ने मार्गदर्शन मांगा था रायपुर से प्राप्त मार्गदर्शन के बाद एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का विधिवत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत भूमि व्यपर्तन प्रस्ताव तैयार कर सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग को वन मंडलाधिकारी कार्यालय में पेश करने के लिए कहा है l वन मण्डलाधिकारी द्वारा इसके लिए लगातार विधिवत प्रयास किया जा रहा है
इस संबंध में डीएफओ शम्मी आबिदी ने 11 फरवरी को लिखे पत्र में लिखा है अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक भूप्रबंध रायपुर द्वारा 9 अक्टूबर 2014 के मार्गदर्शन में धारा 3 दो के तहत तेरा कार्यों का स्पष्ट उल्लेख है उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि ग्राम लाफा पटवारी हल्का नंबर 6 राजस्व निरीक्षक मंडल पाली के उक्त भूमि खसरा नंबर को एकलव्य आवासीय विद्यालय लाफा हेतु अनुसूचित जनजाति अन्य परंपरागत वन निवासी विनियम के तहत एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बालक छात्रावास कन्या छात्रावास जल आपूर्ति हेतु पाइपलाइन खेल मैदान एवं आवासीय परिसर हेतु 6 कार्यों के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है जबकि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 की धारा 3 दो दर्शित कार्यों में खेल मैदान आवासीय परिसर बालक छात्रावास कन्या छात्रावास का उल्लेख नहीं है डीएफओ ने कहा है कि उक्त प्रेषित परियोजना एकलव्य आवासीय विद्यालय का विधिवत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत भूमि व्यपतन प्रस्ताव तैयार कर उनके कार्यालय को भेजा जाए ।

नियमानुसार आबंटन के लिए मांगा था मार्गदर्शन

इससे पहले उन्होंने मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर सर्कल को पत्र लिखकर इस संबंध में मार्गदर्शन मांगा था कि सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग कोरबा द्वारा ग्राम लाभा पटवारी हल्का नंबर 6 राजस्व निरीक्षक मंडल पाली की उक्त भूमि खसरा नंबर 1435 बटा एक में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जिला पाली निर्माण हेतु अनुसूचित जनजाति अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 की धारा 3(2) के तहत हेक्टेयर वन भूमि की मांग की गई है जिसके लिए उन्होंने उचित मार्गदर्शन मांगा था ।

      ये आ रही है दिक्कत

इसके पहले 19 जनवरी को उप वन मंडल अधिकारी पाली द्वारा पत्र लिखकर डीएफओ को अवगत कराया गया था कि उक्त अधिनियम के तहत अधिकतम 1 हेक्टेयर भूमि में 75 नग से अधिक वृक्षों की कटाई ना हो इसके लिए प्रत्यावर्तन की अनुमति दी जा सकती है लेकिन उक्त संदर्भित आवेदन में भूमि की मांग की गई है उसके तहत यह दिया जाना संभव नहीं है वन मंडल अधिकारी द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि इसके लिए कोई रास्ता निकल सके ।

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