
■ प्रकरण में दो आरोपी गिरफ्तार शेष 4 आरोपियों की पता तलाश जारी है शीघ्र किया जायेगा गिरफ्तार ■
■ डरा धमका कर शादी के नाम पर धोखाधड़ी करके कुल 21 लाख रूपये की गई ठगी ■
कोरबा/ अमित सिंह पिता स्व. बिरेन्दर सिंह उम्र 24 वर्ष निवासी डी. डी. एम. रोड तुलसी नगर 19.04.2023 को थाना कोतवाली मे रिपोर्ट दर्ज कराया की मेरी बहन नेहा सिंह की शादी का रिश्ता रेल्वे कालोनी गोमो तहसील व जिला धनबाद निवासी विकास सिंह पिता अशोक सिंह के साथ तय किये थे।
जिसकी विवाह के विषय में विकास सिंह, अशोक सिंह, राकेश सिंह, सुभाष सिंह, सावित्री प्रसाद, एवं अयोध्या सिंह के द्वारा दहेज के रूप में बारह लाख रूपये प्रार्थी के पिता बिरेन्दर सिंह ने मांग किये और धीरे-धीरे कुल विभिन्न किश्त में शादी करने से इंकार कर देंगे कहते हुये डरा धमका कर कुल 21 लाख रूपये लिये उसके बाद भी और पैसौ की मांग करने लगे तथा शादी करने से इंकार कर धोखाधड़ी किये तथा दिये गये रूपयों को भी लौटाने से मना कर दिये ।
इस पर थाना कोतवाली कोरबा में धारा-420, 384, 34 भा.द.वि. व 05 दहेज प्रतिषेध अधिनियम कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुये घटना के बारे में पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराया गया, पुलिस अधीक्षक महोदय ने सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिये।
घटना के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय अभिषेक वर्मा एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय कोरबा विश्वदीपक त्रिपाठी के मार्गदर्शन पर नगर निरीक्षक रूपक शर्मा के नेतृत्व में आरोपियों का पकड़ने के लिये कोतवाली पुलिस की टीम बनाकर झारखंड भेजा गया। जहां दो आरोपी अशोक कुमार सिंह एवं राकेश सिंह को कड़ी मशक्कत कर घेराबंदी कर पकड़े तथा माननीय न्यायालय से ट्रांजिट रिमांड प्राप्त कर कोरबा ले कर आए शेष आरोपी फरार है।
मामले में दोनों आरोपियों के विरूद्ध पर्याप्त अपराध सबूत पाये जाने तथा अपना अपराध स्वीकार करने पर विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है।









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