बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल, कलेक्टर ने जारी किया आदेश, पेट्रोल संचालकों पर होगी कार्रवाई, सिर्फ इन्हें मिलेगी छूट

 बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। जिले में यह नियम 1 अगस्त 2025 से लागू कर दी गई है। कलेक्टर ने शुक्रवार को इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए हैं। वहीं इमरजेंसी सेवा को छोड़कर यदि वाहनों में पेट्रोल दिया जाता है, तो पेट्रोल पंप संचालक पर कार्रवाई की जाएगी।

हेलमेट नहीं लगाने से होती है जनहानि

दरअसल, बालोद जिले के कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले में आवागमन के लिए निर्धारित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यीय राजमार्ग एवं स्थानीय मार्गों में लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही है। इसका एक प्रमुख कारण दोपहिया वाहन चालकों द्वारा हेलमेट नहीं लगाया जाना है। हेलमेट के उपयोग नहीं करने के कारण जिले में लगातार सड़क दुर्घटना में जनहानि, पशुहानि जैसे गंभीर घटना घटित हो रही है।

दोपहिया वाहन चालकों द्वारा हेलमेट प्रयोग नहीं करने के कारण सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु की आशंका बढ़ जाती है। इसके परिणाम स्वरूप जिला में जगह-जगह पर कानून व्यवस्था एवं लोकशांति व्यवस्था की स्थिति निर्मित होती रहती है। यदि दोपहिया वाहन चालकों द्वारा अनिवार्य तौर पर हेलमेट का प्रयोग किया जाए तो निश्चित तौर पर सड़क दुर्घटना में होने वाली जनहानि को बचाया जा सकता है।

पेट्रोल पंप संचालकों पर होगी कार्रवाई

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दिव्या उमेश मिश्रा ने कहा कि अब बिना हेलमेट के दोपहियों वाहन चलाने वाले वाहन चालकों को किसी भी पेट्रोल पंप संचालक पेट्रोल या अन्य उपयोगी ईंधन प्रदान नहीं करेंगे (आकस्मिक सेवा मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर)। यदि ऐसे करते पाए जाते हैं तो पेट्रोप पंप संचालकों के विरुद्ध भारतीय न्याय सहिता के तहत विधि अनुसार दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में पुलिस विभाग की जिमेदारी भी तय कर दी गई है। कलेक्टर ने पुलिस महकमें को बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है।

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