चिटफंड कंपनी के फरार आरोपियों को उड़ीसा जेल से लाया गया नेवरा, लाखों रुपए की ठगी का है इल्जाम

तिल्दा/नेवरा/तिल्दा स्थित एक मकान में खोला गया था एन.आई.सी.एल. नामक चिटफण्ड कंपनी का कार्यालय।
आरोपियों ने कई पीड़ितों को लुभावनी स्कीम का झांसा देकर अपना शिकार बनाते हुए कंपनी में कराये थे लाखों रूपये का निवेश। प्रकरण है वर्ष – 2017 का,आरोपियों के विरूद्ध देश के कई राज्यों के जिलों में ठगी के अनेकों प्रकरण दर्ज है ।
आरोपियान वर्तमान में सी.बी.आई. भुवनेश्वर (उड़ीसा) में दर्ज ठगी के प्रकरण में भुवनेश्वर (उड़ीसा) जेल में थे निरूद्ध। आरोपियों को भुवनेश्वर (उड़ीसा) जेल से प्रोडक्शन वारंट में नेवरा लाया गया है ।
आरोपियों के विरूद्ध थाना नेवरा में अपराध क्रमांक 176/2017 धारा 420, 409 भादवि. एवं धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम सन् 1978 की धारा 04,05,06, छ0ग0 निपेक्षको के हितो का संरक्षण अधिनियम की धारा 07, 10 के तहत् किया गया है अपराध पंजीबद्ध।
प्रार्थी कुलेश्वर प्रसाद साहू सहित अन्य पीड़ितों द्वारा वर्ष – 2017 में थाना नेवरा में रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि थाना नेवरा क्षेत्रांतर्गत ग्राम तिल्दा स्थित एक मकान में एन.आई.सी.एल. नामक चिटफण्ड कंपनी का कार्यालय था जिसके कई मैनेजरों एवं डायरेक्टरों द्वारा पीड़ितों को लुभावनी स्कीम का झांसा देकर कंपनी में लाखों रूपये निवेश कराकर आरोपियान पीड़ितों को रकम वापस न कर चिटफण्ड कंपनी को बंद कर रकम लेकर फरार हो गये थे। जिस पर आरोपियों के विरूद्ध थाना नेवरा में अपराध क्रमांक 176/2017 धारा 420, 409 भादवि. एवं धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम सन् 1978 की धारा 04,05,06, छ0ग0 निपेक्षको के हितो का संरक्षण अधिनियम की धारा 07,10 का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी नेवरा के नेतृत्व में थाना नेवरा पुलिस की टीम द्वारा प्रकरण के फरार मैनेजरों एवं डायरेक्टरों की लगातार पतासाजी की जा रहीं थी। इसी दौरान टीम को जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त प्रकरणों में संलिप्त आरोपी अभिषेक सिंह चैहान, हरिश शर्मा, प्रबल प्रताप सिंह, निरंजन सक्सेना, आशीष चैहान एवं लखन सोनी, जो सी.बी.आई. भुवनेश्वर (उड़ीसा) के प्रकरण क्रमांक 35/14 धारा 420, 409, 120बी भादवि. एवं 4, 5, 6 पी.सी. एवं एम.सी. एक्ट में स्पेशल जेल भुवनेश्वर (उड़ीसा) में निरूद्ध है। जिस पर थाना नेवरा पुलिस की टीम द्वारा उक्त आरोपियों को भुवनेश्वर (उड़ीसा) जेल से प्रोडक्शन वारंट में गिरफ्तार कर रायपुर लाकर आरोपियों के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही किया गया। आरोपियों के विरूद्ध देश भर के कई राज्यों के जिलों में भी ठगी के अनेकों अपराध पंजीबद्ध है।

गिरफ्तार आरोपी

  1. अभिषेक सिंह चैहान पिता आनंद सिंह चैहान उम्र साल निवासी आवास कालोनी काला पीपल मण्डी थाना काला पीपल जिला साजापुर (म.प्र.)।
  2. हरिश शर्मा पिता अशोक शर्मा उम्र 35 साल निवासी मकान नंबर 96 आवास कालोनी काला पीपल मण्डी थाना काला पीपल जिला साजापुर (म.प्र.)।
  3. प्रबल प्रताप सिंह पिता बदन सिंह यादव उम्र 40 साल निवासी सात माई की गोठ माधोगंज लस्कर थाना माधोगंज जिला ग्वालियर (म.प्र.)।
  4. निरंजन सक्सेना पिता अशोक सक्सेना उम्र 45 साल निवासी गोमटी कालोनी नेहरू नगर थाना नेहरू नगर जिला भोपाल (म.प्र.)। हाल पता- आधुनिक गृह निर्माण सोसायटी सूरज नगर भोपाल थाना रातीबड़ जिला भोपाल (म.प्र.)।
  5. आशीष चैहान पिता आनंद सिंह चैहान उम्र 38 साल निवासी आवास कालोनी काला पीपल मण्डी थाना काला पीपल जिला साजापुर (म.प्र.)। हाल पता – प्रताप कालोनी थाना बोरखेड़ा जिला कोटा राजस्थान।
  6. लखन सोनी पिता जगदीश प्रसाद सोनी उम्र 37 साल निवासी मकान नंबर 59 कर्मचारी कालोनी काला पीपल मण्डी थाना काला पीपल जिला साजापुर (म.प्र.)।
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