कोरबा । जिला प्रशासन द्वारा यूरिया बिक्री में अनियमितता करने वाले खाद-बीज भण्डार दुकानों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। चार खाद-बीज भण्डार दुकानों का उर्वरक पंजीयन निलंबित कर दिया गया है। खबरों में किसानों के नाम पर अनियमित तरीके से यूरिया खाद बेचे जाने का मामला सामने आया था। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने इस मामले को गंभीरता से संज्ञान लेते हुए जांच करने के निर्देश कृषि विभाग के अधिकारियों को दिए थे। कलेक्टर के निर्देश पर कृषि विभाग द्वारा यूरिया बिक्री में अनियमितता करने वाले खाद- बीज भण्डार दुकानों का उर्वरक लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। उपसंचालक कृषि ने बताया कि यूरिया बिक्री में अनियमितता करने वाले दुकानों के पंजीयन निलंबित किये गये हैं। निलंबन की अवधि में दुकानों से उर्वरक बेचना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उन्होने बताया कि विकासखण्ड कोरबा के मेसर्स किसान बीज भण्डार कोरबा और मेसर्स सिंघानिया एजेंसी कोरबा तथा विकासखण्ड कटघोरा के मेसर्स सर्वमंगला खाद भण्डार बांकीमोंगरा एवं मेसर्स केशरी बीज भण्डार कटघोरा के उर्वरक पंजीयन को निलंबित किया गया है।
उप संचालक कृषि ने बताया कि मेसर्स सिंघानिया एजेंसी कोरबा, मेसर्स सर्वमंगला खाद भण्डार बांकीमोंगरा और मेसर्स किसान बीज भण्डार कोरबा का उर्वरक पंजीयन प्रमाण पत्र की वैधता 31 मार्च 2020 तक थी। संचालनालय कृषि से 30 जून 2020 तक वैधता मान्य किया गया था। 2 सितम्बर 2020 से पहले तक तीनों बीज भण्डार दुकानों ने पंजीयन प्रमाण पत्र नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। नवीनीकरण न कराने के कारण पंजीयन प्रमाण पत्र को अमान्य किया गया है। इस निलंबित अवधि में उर्वरक व्यवसाय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। उप संचालक कृषि ने बताया कि जिले के टाॅप 20 यूरिया खरीदी करने वाले किसानों के जांच प्रतिवेदन के आधार पर मेसर्स किसान बीज भण्डार कोरबा, मेसर्स सिंघानिया एजेंसी कोरबा, मेसर्स सर्वमंगला खाद भण्डार बांकीमोंगरा और मेसर्स केशरी बीज भण्डार कटघोरा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खण्ड 5 और 35 का उल्लंघन एवं अनियमितता का दोषी पाया गया जिसके कारण चारों खाद-बीज भण्डार दुकानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस के जवाब में उपरोक्त चारो दुकानों के संचालको द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया जो कि संतोष जनक नहीं पाया गया।