
विशेष संवाददाता – ज्ञान शंकर तिवारी, पाली-कोरबा

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार में 14 मंत्री बनाए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। यह सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच ने की।याचिका में तर्क दिया गया कि मंत्रिमंडल में चौदह मंत्री होना असंवैधानिक है और चौदहवें मंत्री को बर्खास्त किया जाए।सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से अधिवक्ताओं ने बताया कि मंत्रिमंडल की सीमा तय करने से जुड़ा मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, तो इसका फैसला वहीं होना चाहिए।इस पर याचिकाकर्ता ने अदालत से दो हफ्ते का समय मांगा और कहा कि इस दौरान हम सुप्रीम कोर्ट से निर्णय या दिशा-निर्देश लेकर आएंगे, तब तक याचिका खारिज न की जाए।मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता को समय देते हुए अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद निर्धारित की।









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