तेज रफ्तार कार से बाईक सवार पति पत्नी को मारी ठोकर, दोनों घायल, आरोपी कार चालक को 6 माह की सजा

तेज रफ्तार कार से बाईक सवार पति पत्नी को मारी ठोकर, दोनों घायल, आरोपी कार चालक को 6 माह की सजा

न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय जांजगीर श्रीमती अंजू कंवर ने लापरवाही पूर्वक चारपहिया वाहन चलाकर गंभीर चोट पहुंचाने के रायगढ़ निवासी आरोपी अभिषेक दिव्य उर्फ छोटू को सुनाई 06 माह कठोर कारावास एवं अर्थदंड की सजा।

घटना दिनांक 12 मार्च 2023 को समय ग्राम सराईपाली थाना बाराद्वार निवासी प्रार्थीया गायत्री देवी अपने पति जमुनादास बैरागी के साथ मोटर साइकिल में घर से दर्शन करने पीथमपुर मंदिर आ रही थी दोपहर को जब वे लोग पीथमपुर पूल से जैसे ही आगे बढ़े उसी समय आरोपी कार क्रमांक यू जे 3177 को तेजी,लापरवाही एवं उपेक्षापूर्वक चलाते हुए प्रार्थीगण के मोटर साइकल को पीछे से टक्कर मारकर एक्सीडेंट कर दिया जिससे मोटर साइकिल सवार पति पत्नी दोनों गिर गए जिसमें प्रार्थीया पति आहत जमुनादास को पैर,हाथ में गंभीर एवं छाती में सामान्य चोट आई,आरोपी कुछ देर रुक कर मौके से भाग गया जिसके बाद किसी तरह प्रार्थीया गायत्री बाई आस पास के सहयोग से आहत जमुनादास को जिला चिकित्सालय जांजगीर में भर्ती कराई जहां उसके घुटने की कटोरी टूट जाने,हाथ में अस्थिभंग होने का इलाज भर्ती कराकर करना पड़ा,अस्पताल से छुट्टी मिलने पर प्रार्थीया द्वारा थाना जांजगीर में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

प्रार्थीया की सूचना पर थाना जांजगीर में कार वाहन क्रमांक यू जे 3177 के चालक के विरुद्ध धारा 279,338 भादवि के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया तत्पश्चात विवेचना दौरान घटना करने वाले कार को घटना समय आरोपी अभिषेक दिव्य उर्फ छोटू पिता धनंजय दिव्य आयु 28 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 27 प्राची विहार कॉलोनी,थाना चक्रधर नगर जिला रायगढ़ के द्वारा चलाया जाना पाए जाने पर उसके विरुद्ध थाना जांजगीर द्वारा चालान तैयार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया।

न्यायालय में मामले के विचारण दौरान गवाहों केपरीक्षण प्रतिपरीक्षण पूर्ण होने पर माननीय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय श्रीमती अंजू कंवर ने आरोपी अभिषेक दिव्य उर्फ छोटू को लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए आहत जमुनादास बैरागी को गंभीर चोट पहुंचाने का दोषी पाते हुए धारा 279 भादवि में 03 माह कठोर कारावास व धारा 338 भादवि में 06 माह कठोर कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई साथ ही अर्थदंड की राशि अदा न करने पर पृथक से कारावास का आदेश दिया ।

शासन की ओर से मामले में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी एस अग्रवाल द्वारा अभियोजन संचालन किया गया।

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