कोरबा/ मामला सिविल लाइन थाना रामपुर कोरबा का है निहारिका महाराणा प्रताप नगर विस्तार कॉलोनी में रहने वाले हर्ष इंडस्ट्रीज के प्रोपराइटर हर्ष पालीवाल एवं उनके पिता अनिल पालीवाल एवं उनकी माता रेखा पालीवाल को धोखाधड़ी के अपराध मे आईपीसी की धारा 420, 409 के मामले में ग्वालियर पुलिस द्वारा तीनों को गिरफ्तार कर अपने साथ ग्वालियर ले गई।
मिली जानकारी के अनुसार 70-80 लाख के धोखाधड़ी का मामला ग्वालियर में दर्ज है उसी के सिलसिले में ग्वालियर पुलिस द्वारा उन्हें खोजते हुए कोरबा पहुंची थी।
ग्वालियर पुलिस द्वारा कल रविवार दोपहर 12:00 बजे हर्ष पालीवाल, अनिल पालीवाल, रेखा पालीवाल तीनों को गिरफ्तार कर अपने साथ ग्वालियर ले गई ।
आज तीनों आरोपियों को माननीय न्यायालय सीजेएम ग्वालियर में प्रस्तुत किया गया, न्यायालय ने आईपीसी धारा 420, 409 अपराध के तहत जेल भेजने का आदेश दिया।
उपरोक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक विवेक तोमर एवं उनकी ग्वालियर पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका रही।