
कोरबा / दर्री रोड के एक व्यापारी द्वारा दो साल पूर्व लॉकडाउन के दौरान खाद्य तेल मंगाने के लिए इंदौर की कंपनी से सौदा किया गया था। जहां व्यापारी ने तेल मंगाने के लिए कंपनी के खाते में रकम भी ट्रांसफर कर दिया लेकिन कंपनी ने ना ही खाद्य तेल भेजा और ना ही उसकी रकम लौटायी। परेशान होकर व्यापारी ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की है जिस पर पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाले आरोपी के खिलाफ धारा 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।
कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 3 राताखार निवासी गोल्डी अग्रवाल द्वारा राजश्री इन्टरप्राइजेस नाम से विभिन्न कंपनी के अधिकृत विक्रेता से खाद्य एवं अन्य उत्पादों को क्रय कर बिक्री करने का काम करता है। कोविड-19 महामारी के दौरान लॉकडाउन के कारण खाद्य तेल की कमी होने से इंदौर की कंपनी मेसर्स वेकेंन्टेश्वर सोया प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर दलबीर के द्वारा मोबाईल फोन पर संपर्क करने पर जून 2020 में दलबीर सिंह द्वारा 5 लाख 49 हजार 255 रूपये उसके एस्टीमेट बिल के अनुसार खाते में ट्रांसफर किया गया था जो गोल्डी के साथ दुर्भावनापूर्वक छल कर मांग के अनुसार तेल सप्लाई नहीं किया तथा पूरी रकम धोखाधडी कर हड़प लिया। इस मामले में पुलिस ने गोल्डी अग्रवाल की रिपोर्ट पर दलबीर सिंह के खिलाफ धारा 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।








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