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छत्तीसगढ:- मंगला क्षेत्र के खसरा नंबर 386/1, 387/1, 390/1, 393/1,43/150, 392/1 के भू-स्वामियों के खिलाफ होगी FIR दर्ज

ByMedia Session

Feb 28, 2023

बिलासपुर / अवैध प्लाटिंग कर शहर की खूबसूरती पर दाग लगाने वाले सकरी,घुरू और उस्लापुर क्षेत्र के 116 जमीनों की रजिस्ट्री पर रोक लगाने के लिए निगम कमिश्नर कुणाल दुदावत के निर्देश पर उप पंजीयक को पत्र लिखा गया है। भू-स्वामियों द्वारा बिना व्यपवर्तन,बिना ले आउट प्लान के जमीन को टुकड़ों में बेचा जा रहा है। इस पर तत्काल रोक लगाने के लिए निगम द्वारा उप पंजीयक को पत्र जारी किया गया है। निगम सीमांतर्गत लगातार अवैध प्लाटिंग की जा रही है,इन क्षेत्रों में भवप नक्शा पास करने में निगम को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सकरी,घुरू और उस्लापुर क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग करने वालों की सूची एसडीएम तखतपुर द्वारा निगम को प्रेषित कर दी गई है,उन सभी 116 लोगों के नाम और जमीन के विवरण समेत उप पंजीयक को रजिस्ट्री में रोक लगाने के लिए कहा गया है। इससे पूर्व निगम द्वारा उक्त अवेध प्लाट में सड़क, बाउंड्रीवाल समेत अन्य चीजों को तोड़कर कार्रवाई की गई है।

मिली जानकारी के अनुसार, मंगला क्षेत्र में बगैर नगर निगम और नगर निवेश कार्यालय से अनुमोदन कराए आवासीय प्रायोजन के लिए टुकड़ों में जमीन बेचने वालों के खिलाफ निगम प्रशासन ने थाना सिविल लाइन को अपराध दर्ज करने के लिए पत्र जारी किया है। निगम कमिश्नर के निर्देश पर जारी पत्र में अवैध प्लाटिंग करने वाले 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा गया है। मंगला क्षेत्र के भूमि खसरा नंबर 386/1, 387/1, 390/1, 393/1,43/150,392/1 के भूस्वामी घनश्याम श्रीवास्तव, भुवनेश्वर वर्मा,सैयद उबेर अकबर,हर्ष कश्यप,रोहित कश्यप,रश्मि कश्यप,जय कश्यप,शिवकुमार,मैकुलाल, लीलाबाई,कमला बाई,भुलऊ और राधेश्याम के खिलाफ अपराध दर्ज के लिए पुलिस को पत्र लिखा गया है।

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