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कोरोना से मृत परिवार को 10 लाख मुआवजा और आश्रितों को रोजगार देने की मांग- अमित जोगी

ByMedia Session

Sep 14, 2020

धारा 170 (ख) में संशोधन के बजाय राजस्व पुस्तक पत्रिका की धारा 6 में करें संशोधन राजस्व पुस्तक पत्रिका की धारा 6 (4) में प्राकृतिक आपदा से मृत व्यक्ति को 4 लाख सहित, मृत पशु और नष्ट फसल के लिए भी है मुआवजा का प्रावधान।

रायपुर । जनता काँग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेशाध्यक्ष श्री अमित जोगी ने कहा कोरोना वायरस के बढ़ते हुए खतरे और राज्य में कोरोना से बढ़ती मृत्यु दर को देखते हर हुए राज्य सरकार तत्काल COVID-19 को राज्य आपदा घोषित करें और कोरोना वायरस के कारण अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसके परिजनों को 10 लाख रुपये मुआवजा और आश्रितों को रोजगार दिया जाए। इसके साथ ही कोरोना वायरस के रिलीफ ऑपरेशन में लगे कर्मचारियों की मौत पर भी सरकार की ओर से इतनी ही सहायता राशि और आश्रितों रोजगार दी जाए ।

अमित जोगी ने कहा राजस्व पुस्तक पत्रिका की धारा 6 (4) में प्राकृतिक आपदा से मृत व्यक्ति को 4 लाख रुपया आर्थिक सहायता का प्रावधान पहले ही है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा से मृत पशु, नष्ट फसल आदि के लिए भी आर्थिक सहायता का प्रावधान है। ऐसे में सरकार को आदिवासियों की भूमि को गैर आदिवासियों को अन्तरण के लिए धारा 170 (ख) के संशोधन करने में दिलचस्पी दिखाने के बजाय इस वैश्विक महामारी से मृत परिवार को 10 लाख का प्रावधान करने के लिए राजस्व पुस्तक पत्रिका में संशोधन करने की आवश्यकता है।

अमित जोगी ने कहा छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस बहुत तेजी से पैर पसार रहा है, छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजो की संख्या लगभग 58 हजार प्रकरण, एक्टिव केस लगभग 31000 और कोरोना से मृतकों की संख्या 500 पार हो चुकी है । कोरोना मामले में छत्तीसगढ़ 8 वे स्थान में है तथा मृत्यु दर में छत्तीसगढ़ 15 वें स्थान में है। इस भयंकर बीमारी से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ को अन्य राज्यो से प्रेरणा लेनी चाहिए बिहार जैसा राज्य कोरोना से मृत परिवार को 5 लाख रुपया प्रदान कर रहा है। उत्तरप्रदेश में 50 लाख का कोरोना योद्धा बीमा, राजस्थान में किसी भी सरकारी कर्मचारी की कोरोना से मृत्यु होने पर 50 लाख देने का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार , COVID- 19 को राज्य आपदा घोषित कर तत्काल मृतक परिवार को 10 लाख रुपया प्रदान करें।

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