कोरबा / पुलिस अधीक्षक कोरबा संतोष सिंह के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा एवं नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा योगेश साहू के मार्गदर्शन पर कोरबा जिले में ऑपरेशन निजात अभियान चलाया जा रहा है । इसी तारतम्य में आज तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत डॉ. बी बी बोडे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निर्देशानुसार एवं डॉ. पुष्पेश कुमार, जिला नोडल अधिकारी (एनटीसीपी) मार्गदर्शन में कोटपा अधिनियम 2003 के तहत दिनांक 23.8.2022 को , डॉ मानसी जायसवाल एनटीसीपी कार्यक्रम डॉ नरेंद्र जायसवाल ,जिला सलाहकार एवं पुलिस विभाग कोतवाली थाना प्रभारी श्री राजीव श्रीवास्तव के सहयोग से कोतवाली थाना क्षेत्र, कोरबा, में कोटपा एक्ट के धारा 4 व 5, 6a, 6b के तहत 16 दुकानों में कार्यवाही की गई जिसमें 3 दुकानो में चेतावनी देकर छोडा गया शेष 13 दुकानो में चालानी कार्यवाही की गई कुल राशि 6200/- रूपये की चालानी कार्यवाही किया गया।
कोटपा एक्ट-2003 के धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थान में धुम्रपान पर प्रतिबंध, धारा 5 के तहत सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध, धारा 6 नाबालिकों और शैक्षणिक संस्थानों के आस-पास सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों की ब्रिकी पर प्रतिबंध, धारा 7, 8 एवं 10 बिना विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों के सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों की ब्रिकी पर प्रतिबंध। धारा 4 एवं 6 के तहत 200 रूपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही तंबाकू के विक्रय के संबंध में बताया गया साथ ही तम्बाकू उत्पाद बेचने पर प्रतिबंधित वाले पोस्टर प्रत्येक दुकानों में चस्पा किया गया।