
कोरबा/ न्यायालय ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) जबलपुर के रिकवरी आफिसर वात्सल्य कुमार के आदेश पर नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर महेश पाण्डेय के द्वारा 14 साल पुराने एनपीए खाते में चूककर्ता सुखमती साहु व अन्य की बंधक संपत्ति की कुर्की का आदेश पारित किया गया है।
डीआरटी के आदेश पर एडवोकेट कमिश्नर ने की कार्यवाही
यूको बैंक कोरबा के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक लालचंद पवार ने जानकारी देते हुये बताया कि उक्त डाईवारटेड संपत्ति शिवचरण थवाईट वं खगेशवर थवाईट एंव भगवत प्रसाद थवाईट के नाम पर खसरा नं. 321/1 रकबा (39676 वर्ग फिट) मुड़ापार कोरबा (छ.ग.) में स्थित में है और डीआरटी के आदेश पर पुलिस की सहायता से संपत्ति की 09.01.2024 को कुर्की की गई।
इस संपत्ति को यथा शीघ्र बेचकर बैंक की बकाया राशि की वसूली की जावेगी।
लेकिन जो डिफॉल्टर सक्षम होते हुये भी बैंक का पैसा नहीं लौटते उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाती है। पाण्डेय का कहना है कि जानबूझ कर पैसा ना चुकाने वाले डिफॉल्टर और उनके जमानतदारों के खिलाफ डीआरटी अब ऐसे ही कार्यवाही करने वाली है। कार्यवाही के दौरान मौके पर शाखा प्रबंधक व एडवोकेट कमिश्नर के साथ तहसीलदार के आदेश पर पटवारी शाखा समेत अन्य स्टाफ मौजूद थे।
एडवोकेट कमिश्नर पाण्डेय ने आगे जानकारी देते हुये बताया कि यह कार्यवाही डीआरटी जबलपुर के रिकवरी ऑफिसर के आदेश पर पर जानबूझकर बैंक का पैसा ना देने वाले डिफॉल्टर पर की गई है। डीआरटी के आदेश पर उनकी चल अचल सम्पत्तियों की कुर्की और बिक्री सहित उनकी गिरफ्तारी और सिविल जेल की कार्यवाही की जाती है। साथ ही यह भी बताया कि बैंक के पास समझौते की विभिन्न स्कीमें हैं जिनमें बैंक अच्छे रियायती दरों पर समझौता करती है।









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