मरवाही में प्रभावी हुआ आदर्श आचार सहिंता, उप चुनाव की तारीख की घोषणा होने के बाद


गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में आदर्श आचार सहिंता लागू कर दिया गया है। इस संबंध में GPM कलेक्टर ने जारी करते हुए निर्देश दिया है।
कलेक्टर के निर्देश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति घातक अस्त्र शस्त्र जैरो बंदूक, पिस्टल, राइफल, रिवाल्वर, तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, छूरा, कुल्हाड़ी, बरछी, गुप्ती, त्रिशुल, खुखरी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोट, सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सड़क, रास्ता, सार्वजनिक सभाओं एवं अन्य स्थानों पर लेकर नहीं चलेगा।
कलेक्टर ने कहा है कि काई भी राजनीतिक दल या व्यक्ति सशस्त्र पुलिस नहीं निकालेगा और न हीं आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा।
निर्देश में कहा गया है कि यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें अपने कार्य सम्पादन के लिए लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हें चुनाव व मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हें शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था तथा लगड़ापन होने के कारण सहारे के रूप में लाठी रखना आवश्यक होता है।
निर्देश में कहा गया है गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह विना सक्षम प्राधिकारी के अनुमति के न तो कोई सभा करेंगा, न कोई रैली या जुलूस निकाल सकेगा, न ही कोई धरना देगा।
यह आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/दल भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा।
कलेक्टर ने निर्देश में कहा कि प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए इस आदेश के संबंध में संबंधितों को सूचना पत्र जारी कर सुनवाई सम्यक रूप से संभव नहीं है अतः यह एकपक्षीय आदेश पारित किया जाता है।
कलेक्टर ने कहा है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से जारी होने के तिथि से विधानसभा उप निर्वाचन कार्य संपन्न होने तक की अवधि दिनांक 12.11.2020 तक के लिए जिले में प्रभावशील रहेगा।

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