
तिल्दा । नेवरा। प्रबुद्ध लोगों ने जिलाधीश बलोदा बाजार से एक ज्ञापन लिखकर आग्रह किया है लॉक डाउन की आज के भयावह समय में पर्यावरण सुनवाई को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाए। यह की ग्राम केसदा तहसील व ब्लाक सिमगा मे मेसर्स रामकी इन्वायरो इंजीनियर्स लिमिटेड केसदा के प्रस्तावित काॅमन हजार्डस वेस्ट ट्रीटमेंट स्टोरेज एण्ड डिस्पोजल फेसिलिटीज ( TSDFs ) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई को जो पूर्व मे 07 मई 2021 को केसदा गांव के वेकटरमना पोल्ट्री फार्म के सामने मैदान मे रखा गया था।
लाकडाउन के इस समय में जानकारी प्राप्त हो रही है कि
इसे अब विडीयो कान्फ्रेंस के माध्यम से किया जा रहा है । जो सर्वथा अनुचित है । आम लोगो को अपना पक्ष रखने , प्रस्तावित प्लांट के विषय मे जानकारी प्राप्त करने, विरोध दर्ज करने के सारे अधिकार व अवसर को छीना जा रहा है । जिलाधीश को लिखे ज्ञापन में लोगों ने कहा है कि
आप को ज्ञात है कि वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ के साथ ही पूरे जिले मे संपूर्ण लाकडाउन लगा है। आपने ही 29 अप्रैल 2021 को आदेश निकाल कर केसदा गांव को कंटेनमेंट जोन बनाया है । केसदा गांव मे कोरोना महामारी से 07 लोगों की अकाल मृत्यु हो गई है। सैकडो ग्रामीण पाजिटिव है ।इस भयंकर आपदा के समय इस पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित लोक सुनवाई को स्थगित किया जाय।
7 मई 2021को आयोजित लोक सुनवाई को विडियो कांफ्रेस के माध्यम से करना सर्वथा अनुचित है । जानबूझकर आमलोगो को इस लोक सुनवाई से दूर रखने का षडयंत्र है ।
इस प्रकार प्रस्तावित प्लांट को चोरी छिपे पर्यावरणीय स्वीकृति दिलाने का प्रयास किया जा रहा है । आप से अनुरोध है कि उक्त ज्ञापन के माध्यम से ग्राम केसदा मे 7 मई 2021को प्रस्तावित पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई को विडियो कांफ्रेस के कराने को स्थगित किया जाए।
इस आपदा काल मे जब सब जान बचाने अपने घरो मे बंद है , तो प्रसासन चोरी छिपे इतने उतावला होकर क्यो इसे कर रहा है ।आम लोगों के जान से ऐसा खिलवाड़ क्यो किया जा रहा है ।आम लोगों के मौलिक अधिकार का हनन कर इस आयोजन को स्थगित किया जाय।
अभी तक इस प्रस्तावित प्लांट के विषय मे कोई जानकारी, दस्तावेज , प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो ग्राम पंचायत केसदा मे उपलब्ध कराना था , नही कराया गया है । और न ही जनपद तहसीलदार व अनुविभागीय अधिकार राजस्व सिमगा के कार्यालय मे उपलब्ध कराया गया है ।
इन सब स्थिती परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कृपया इस लोक सुनवाई को स्थगित की जाए।







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