
कोरबा/ माननीय विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम कोरबा श्री सत्येन्द्र कुमार साहू के द्वारा विद्युत चोरी के आरोपी पंकज मोदी निवासी ढोढीपारा भैसखटाल कोरबा जिला कोरबा छ.ग. को विद्युत चोरी के प्रकरण में धारा 135 विद्युत अधिनियम के तहत 65,000/-रु अर्थदण्ड से दण्डित किया गया हैं तथा राशि जमा नहीं करने की स्थिति में 4 माह के कारावास की सजा एवं धारा 138 विद्युत अधिनियम के तहत 5,000/-रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया हैं तथा राशि जमा नहीं करने की स्थिति में 1 माह के कारावास की सजा का आदेश दिया गया है।

वरिष्ठ अधिवक्ता दीपक बजाज
प्रकरण का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि आरोपी पंकज मोदी निवासी ढोढीपारा भैसखटाल कोरबा जिला कोरबा छ.ग. के द्वारा दिनांक 07/08/2019 को अपने निवास गृह ढोढीपारा भैसखटाल कोरबा में लगे विद्युत कनेक्शन सर्विस क 1005028253 में इनकमिंग कर, बाई पास कर के 54772/-रु मूल्य की विद्युत उर्जा की चोरी कर उपयोग किया जा रहा था इस मामले में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लि. की ओर से अपने अधिकृत अधिवक्ता दीपक बजाज के माध्यम से आरोपी पंकज मोदी के विरुद्ध माननीय विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम कोरबा के समक्ष परिवाद पत्र प्रस्तुत कर आरोपी पंकज मोदी को दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया उक्त प्रकरण में मानीनय विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम कोरबा श्री सत्येन्द्र कुमार साहू के द्वारा प्रकरण में दस्तावोजी प्रमाण एवं साक्ष्य प्रमाण के आधार पर आरोपी पंकज मोदी निवासी ढोढीपारा भैसखटाल कोरबा जिला कोरबा छ.ग. को विद्युत चोरी के प्रकरण में धारा 135 विद्युत अधिनियम के तहत 65,000/-रु अर्थदण्ड से दण्डित किया गया हैं तथा राशि जमा नहीं करने की स्थिति में 4 माह के कारावास की सजा एवं धारा 138 विद्युत अधिनियम के तहत 5,000/-रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया हैं तथा राशि जमा नहीं करने की स्थिति में 1 माह के कारावास की सजा का फैसला दिनांक 03/03/2025 को किया गया है।
उक्त प्रकरण में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लि. कोरबा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दीपक बजाज के द्वारा पैरवी की गई है। माननीय न्यायालय किये गये उपरोक्त फैसले से बिजली चोरो के बीच हडकंप मच गया है।






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