कोरबा जिले में पांच मई रात 12 बजे तक बढ़ा लाॅकडाउन


सुबह सात से दोपहर 11 तक चिकन, मछली, मटन, अण्डा की होम डिलीवरी की अनुमति
बैंक भी सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक खुलेंगे, आम खातेदारों का प्रवेश रहेगा प्रतिबंधित
जिला दण्डाधिकारी श्रीमती कौशल ने जारी किया आदेश

कोरबा/ कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकरणों को देखते हुए कोविड-19 वायरस से बचाव और उसकी रोकथाम के लिए 27 अपे्रल तक लागू की गई पूर्ण तालाबंदी को कोरबा जिले में आगामी पांच मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस तालाबंदी बढ़ोत्तरी के संबंध में जिला दण्डाधिकारी श्रीमती किरण कौशल ने इस संबंध में संशोधित आदेश भी जारी कर दिया है। प्रारंभ में कोरबा जिले में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के लिए 12 अप्रैल से 22 अप्रैल तक पूर्ण तालाबंदी की गई थी। जिसे पहले चरण में पांच दिन बढ़ाकर 27 अपे्रल तक लागू किया गया था। अब कोरोना संक्रमण से आमजनों की सुरक्षा को देखते हुए पूर्ण तालाबंदी पांच मई की रात 12 बजे तक रहेगी।
पूर्व में जारी आदेश में आगामी दिनों के लिए संशोधन किए गए हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत हितग्राहियों को खाद्यान्न और अन्य वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए खाद्यान्न परिवहन, भण्डारण, वितरण, लोडिंग-अनलोडिंग आदि के संचालन की अनुमति संशोधित आदेश में दी गई है। तालाबंदी के दौरान सुबह 07 बजे से 11 बजे तक चिकन, मटन, मछली और अण्डा विके्रताओं को होम डिलीवरी के माध्यम से बिक्री की अनुमति दी गई है। विके्रता कहीं पर भी स्थाई ठेला या दुकान खोलकर चिकन, मटन, मछली और अण्डा नहीं बेच सकेंगे। लाॅकडाउन के दौरान सुबह सात बजे से दोपहर 11 बजे तक ठेले पर फेरी लगाकर या गली-गली घूम कर काॅलोनियों में डोर टु डोर सब्जी और फल विक्रय की अनुमति पहले की तरह ही लागू रहेगी। एक ही स्थान पर खड़े होकर या बाजारों में दुकानों को खोलकर सब्जी और फल बेचने की अनुमति नहीं होगी। लाॅकडाउन की अवधि में थोक दुकानों या थोक व्यापारियों या सब्जी मण्डी या किसी भी मण्डी को खोलने की अनुमति नहीं होगी। थोक व्यापारी शाम सात बजे से रात नौ बजे तक अपने सामानों की लोडिंग अनलोडिंग कर सकेंगे। थोक व्यापारी होम डिलीवरी व्यवस्था में लगे दुकान संचालकों से आॅनलाइन या फोन पर आर्डर लेकर सुबह छह बजे से नौ बजे तक आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करेंगे। अमेजन, फ्लिप कार्ट, जैसी ई-कामर्स सेवाओं के माध्यम से भी जरूरी चीजों की आपूर्ति की अनुमति होगी। खाने-पीने की चीजों की जोमैटो, स्वेगी जैसे माध्यमों से आॅनलाईन डिलीवरी पर पहले की तरह ही प्रतिबंध लगा रहेगा।
लाॅकडाउन अवधि के दौरान जिले के शासकी- अशासकीय और सहकारी बैंक प्रातः 11 बजे से दोपहर दो बजे तक खुले रहेंगे। सभी बैंक संस्थान अपने न्यूनतम आवश्यकतानुसार कर्मचारियों-अधिकारियों का उपयोग करते हुए केवल कार्यालयीन कार्य ही संचालित करेंगे। बैंको में ग्राहक, खातेदार या आम लोगों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। बैंकों में केवल दवा एवं चिकित्सा उपकरण, चिकित्सकीय प्रयोजन, आक्सीजन निर्माता ईकाईयों, पेट्रोल पंप संचालकों, गैस एजेंसियों, कोल्ड ट्रांसपोर्टरों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शासकीय उचित मूल्य की राशन दुकानो के संचालन के लिए ही लेनदेन किया जा सकेगा। इसके लिए भी संबंधित व्यक्तियों को शाखा प्रबंधक के समक्ष विधिवत आवेदन प्रस्तुत करना होगा। बैंक ऐसे सभी लेनदेन करने वालों का विधिवत रिकार्ड भी रखेंगे। अन्य किसी भी प्रकार के लेनदेन पर पहले की तरह ही रोक रहेगी। बैंक द्वारा संचालित एटीएम में पर्याप्त मात्रा में मुद्रा की उपलब्धता बैंक प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
लाॅकडाउन की अवधि के दौरान जिले में संचालित सभी शासकीय उचित मूल्य की दुकानें पहले की तरह ही सुबह सात बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी। दुकान संचालक वार्ड-मोहल्ला-ग्रामवार हितग्राहियों को टोकन जारी कर कोविड प्रोटोकाॅल का पालन करते हुए राशन वितरण करेंगे। प्रतिदिन 50-50 हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण के लिए टोकन जारी किए जाएंगे। वार्ड-मोहल्ला में खाद्यान्न वितरण के लिए अलग-अलग दिन निर्धारित कर हितग्राहियों को सूचना देकर खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। उचित मूल्य की दुकानों में राशन वितरण के समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। हितग्राहियों को मास्क पहनना और सेनेटाइजेशन के लिए सेनेटाइजर या साबुन पानी की व्यवस्था भी करनी होगी। हितग्राहियों के खड़े होने के लिए निर्धारित दूरी पर गोले लगाना या चिन्हांकन करने की जिम्मेदारी दुकानदारों की होगी। हितग्राहियों के राशन कार्ड ही खाद्यान्न लेने के लिए राशन दुकान तक आने-जाने के लिए पास के रूप में मान्य होगा।
जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए पूर्ण तालाबंदी संबंधी अन्य निर्देश पहले जारी किए आदेशानुसार ही होंगे। पूर्ण तालाबंदी के निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या प्रतिष्ठान पर भारतीय दण्ड संहिता 1860, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और अन्य सुसंगत कानूनों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

  • Related Posts

    Chaitra Navratri 2026: हिंदू नववर्ष के पहले शुरू होंगे चैत्र नवरात्र, 89 साल बाद बन रहा दुर्लभ संयोग

    Chaitra Navratri 2026: साल 2026 में चैत्र नवरात्र की शुरूआत 19 मार्च से होने जा रही है. श्रद्धालु 27 मार्च तक मां दुर्गा की पूजा-अर्चना करेंगे. नवरात्र के आखिरी दिन…

    Read more

    कलेक्टर की तालियों ने बढ़ाया हौसला, आंगनबाड़ी में बच्चों ने सुनाई ए-बी-सी-डी*

    *कलेक्टर की तालियों ने बढ़ाया हौसला, आंगनबाड़ी में बच्चों ने सुनाई ए-बी-सी-डी* शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी हकीकत जानने जब कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे…

    Read more

    Comments are closed.

    You Missed

    Chaitra Navratri 2026: हिंदू नववर्ष के पहले शुरू होंगे चैत्र नवरात्र, 89 साल बाद बन रहा दुर्लभ संयोग

    Chaitra Navratri 2026: हिंदू नववर्ष के पहले शुरू होंगे चैत्र नवरात्र, 89 साल बाद बन रहा दुर्लभ संयोग

    कलेक्टर की तालियों ने बढ़ाया हौसला, आंगनबाड़ी में बच्चों ने सुनाई ए-बी-सी-डी*

    कलेक्टर की तालियों ने बढ़ाया हौसला, आंगनबाड़ी में बच्चों ने सुनाई ए-बी-सी-डी*

    छत्तीसगढ़ में अफीम का ‘काला साम्राज्य’: दुर्ग के बाद अब बलरामपुर में 5 एकड़ में अफीम की खेती, पुलिस ने मारा छापा

    छत्तीसगढ़ में अफीम का ‘काला साम्राज्य’: दुर्ग के बाद अब बलरामपुर में 5 एकड़ में अफीम की खेती, पुलिस ने मारा छापा

    भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे विकास तिवारी, तीन सदस्यीय टीम करेगी जांच…

    भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे विकास तिवारी, तीन सदस्यीय टीम करेगी जांच…

    शोक:कांग्रेस नेता सुरेन्द्र लाम्बा को पत्नीशोक, आज अंत्येष्टि

    शोक:कांग्रेस नेता सुरेन्द्र लाम्बा को पत्नीशोक, आज अंत्येष्टि

    रसोई गैस के दामों में बढ़ोत्तरी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन

    रसोई गैस के दामों में बढ़ोत्तरी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन
    error: Content is protected !!